देवरिया जिले में वर्ष 2025 के लिए साप्ताहिक बंदी का नया शेड्यूल जारी

देवरिया जिले में वर्ष 2025 के लिए साप्ताहिक बंदी का नया शेड्यूल जारी

निष्पक्ष जन अवलोकन। रामेश्वर विश्वकर्मा रुद्रपुरी।

देवरिया। जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती दिव्या मित्तल ने उत्तर प्रदेश दुकान एवं अधिष्ठान अधिनियम, 1962 की धारा 8 और उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली, 1963 के नियम 6 व 7 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2025 के लिए देवरिया जिले के नगर पालिका क्षेत्र और टाउन एरिया में स्थित दुकानों व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के साप्ताहिक बंदी का निर्धारण किया है। इस आदेश के अनुसार, देवरिया, तरकुलवा और पथरदेवा में सभी दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (पान मसाला, नाई, हेयर ड्रेसर और सैलून को छोड़कर) रविवार को बंद रहेंगे। रामपुर कारखाना और बरियारपुर में शुक्रवार को साप्ताहिक बंदी निर्धारित की गई है। लार में (नाई/हेयर ड्रेसर/सैलून को छोड़कर) सोमवार को और गौरा बरहज व भटनी में (नाई/हेयर ड्रेसर/सैलून को छोड़कर) मंगलवार को बंदी का दिन होगा। सलेमपुर में (नाई/हेयर ड्रेसर/सैलून को छोड़कर) गुरुवार को और भाटपाररानी, रुद्रपुर, मदनपुर और भलुअनी में शनिवार को साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी। देवरिया, गौरा बरहज, लार, भटनी, रामपुर कारखाना और सलेमपुर में नाई/हेयर ड्रेसर/सैलून की दुकानें शनिवार को बंद रहेंगी। गौरी बाजार और बैतालपुर में सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की बंदी भी शनिवार को होगी। इस आदेश के अंतर्गत भोजनालय, दवा, सर्जिकल उपकरण, मिठाई और दूध की दुकानों को छूट दी गई है। इन पर साप्ताहिक बंदी के प्रावधान लागू नहीं होंगे।