हाईकोर्ट के आदेश की भी धज्जियां उड़ा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली चालक व मालिक
निष्पक्ष जन अवलोकन विजय शुक्ला
बारा प्रयागराज: शंकरगढ़ यमुनानगर हाई कोर्ट ने ट्रैक्टर ट्रॉली से लगातार हो रही दुर्घटनाओं के संबंध में आदेश जारी किया था कि कृषि कार्यों के अलावा ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग किसी अन्य कामों में न किया जाए,परंतु शहर के अतिरिक्त बारा,जसरा,लोहगरा,शिवराजपुर,शंकरगढ़, जारी,नारीबारी, बसहरा,मंदुरी,गौहनिया,घूरपुर,नैनी, करछना,मेजा,कोरांव सहित गंगानगर के हनुमानगंज, सैदाबाद, सरायइनायत, झूंसी, फूलपुर, सरायममरेज, सहसों सहित कई क्षेत्रों में ट्रैक्टर ट्रॉली से ईंट,बालू,गिट्टी, पत्थर,सीमेंट,सरिया एवं खड़ंजा आदि का परिवहन बेरोकटोक होता रहता है, जिससे क्षेत्रों में दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ा है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग कृषि कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। क्योंकि इनको मुख्य मार्गों व बाजारों से होकर चलाने से दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए कोर्ट ने परिवहन विभाग को भी निर्देश दिए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली की बनावट इस तरह होती है जो आगे से काफी छोटा और उसके पीछे लगी ट्रॉली ट्रैक्टर से तीन चार गुना बड़ी होती है। ट्रॉली में न तो लाइट और न ही इंडिकेटर होता है। रात में पीछे न दिखाई देने की वजह से दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जिससे जानें भी चली जाती हैं। पंजीकृत ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग गैर कृषि कार्यों के लिए करना कानूनन अपराध है। सड़कों पर गुजरने वाले अधिकांश ट्रैक्टर चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता, फिर भी बिना रोकटोक स्पीड से चलने से हादसे होते रहते हैं। हाईकोर्ट ने कृषि कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में ट्रैक्टर ट्रॉली के उपयोग करने पर कड़ी आपत्ति जताई है।