बाराबंकी: छप्पर विवाद में बहू की हत्या करने वाला दोषी करार, आजीवन कारावास
निष्पक्ष जन अवलोकन कौशल किशोर त्रिपाठी बाराबंकी। जिला जज प्रतिमा श्रीवास्तव की अदालत ने हत्या व हत्या के प्रयास के एक गंभीर मामले में आरोपी राम सजीवन को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 34,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की आधी धनराशि मृतका के पति नीरज को दी जाएगी। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। घटना का विवरण शासकीय अधिवक्ता अमित अवस्थी व आशीष गुप्ता के अनुसार मामला थाना बड्डूपुर क्षेत्र के ग्राम लिलौली का है। वादी रामलखन ने 15 अगस्त 2023 को थाने में तहरीर देकर बताया कि सुबह करीब 10 बजे घर के सामने सरकारी नल के पास छप्पर रखने को लेकर पट्टीदार राम सजीवन से विवाद हो गया। विवाद के दौरान आरोपी ने गुस्से में आकर लोहे के बेलचे से रामलखन की 26 वर्षीय बहू सविता पर हमला कर दिया। सविता जान बचाने के लिए खड़ंजे की ओर भागी, लेकिन आरोपी ने पीछा कर उसके सिर पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बचाने आए बेटे पर भी हमला बीच-बचाव करने पहुंचे नीरज पर भी आरोपी ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद आरोपी उसे मृत समझकर मौके से फरार हो गया। घायल नीरज को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज हुआ। कोर्ट का फैसला पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना पूरी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान वादी रामलखन सहित अन्य गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपी राम सजीवन को हत्या और हत्या के प्रयास का दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।









