हत्या के अभियोग में दो अभियुक्तों को करायी गयी आजीवन कारावास व 13-13 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा
निष्पक्ष जन अवलोकन। अरविन्द कुमार पटेल। ललितपुर। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक द्वारा जनपद में चिन्हित अभियोगो में अपराधियों को शीघ्र अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को निर्देशित किया गया था । इसी क्रम में मंगलवार को अभियुक्तगण बालकिशन पुत्र सुक्के जितेन्द्र पुत्र बालकिशन ग्राम बिगारी के विरूद्ध थाना तालबेहट में मु0अ0सं0 91/2019 धारा 302/34/504/506 भादवि व मु0अ0सं0 95/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था । जिसमे डेडीकेटेड टीम गठित कर वैज्ञानिक व तथ्यपरक साक्ष्यों के आधार पर समयवद्ध व गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित कर अभियुक्तगण बालिकशन, जितेन्द्र उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त प्रकरण की निरन्तर प्रभावी पैरवी करवायी गयी जिसमें थाना तालबेहट पुलिस, कोर्ट पैरोकार व अभियोजन पक्ष के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी करते हुए तीन दिसम्बर को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र विशेष(द0प्र0क्ष0) न्यायाधीश द्वारा मु0अ0सं0 91/2029 धारा 302/34/504/506 भादिव में अभियुक्तगण बालकिशन .जितेन्द्र उपरोक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 13-13 हजार रूपये की धनराशि के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है व मु0अ0सं0 95/2019 धारा 3/25 आर्म्स में अभियुक्त जितेन्द्र उपरोक्त को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कारावास व 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।