खेत की पैमाइश के नाम पर 40 हजार हड़पने का आरोप, अधिवक्ता पर मुकदमा दर्ज

खेत की पैमाइश के नाम पर 40 हजार हड़पने का आरोप, अधिवक्ता पर मुकदमा दर्ज

निष्पक्ष जन अवलोकन

राहुल शर्मा 

छाता (मथुरा)। मथुरा जिले की छाता तहसील के एक अधिवक्ता पर खेत की पैमाइश कराने के नाम पर 40 हजार रुपये लेने, काम न कराने और रुपये वापस मांगने पर मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़ित की तहरीर पर छाता कोतवाली पुलिस ने आरोपी अधिवक्ता के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार थाना कोसीकलां क्षेत्र के गांव कामर निवासी लक्ष्मण पुत्र दुदल ने आरोप लगाया कि छाता तहसील के एक अधिवक्ता ने स्वयं को एक आईपीएस अधिकारी का करीबी बताते हुए खेत की पैमाइश कराने का भरोसा दिया। इस कार्य के लिए उसने लक्ष्मण व उनके साथ आए चार अन्य लोगों से कुल 40 हजार रुपये ले लिए। आरोप है कि रुपये लेने के बावजूद अधिवक्ता ने कोई कार्य नहीं कराया। करीब डेढ़ माह बाद पीड़ित ने लखनऊ दरबार के माध्यम से अपने खेत की पैमाइश कराई। इसके बाद जब अधिवक्ता से रुपये वापस मांगे गए तो वह टालमटोल करने लगा। पीड़ित का आरोप है कि विरोध करने पर अधिवक्ता ने गाली-गलौज करते हुए धमकाना शुरू कर दिया। इस दौरान पीड़ित ने डायल-112 पर सूचना देकर पुलिस बुला ली। आरोप है कि थाने जाते समय अधिवक्ता ने रास्ता रोककर मारपीट की और दोबारा रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। साथ ही किसी महिला के माध्यम से झूठे मुकदमे में फंसाने की चेतावनी भी दी। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने छाता कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी अधिवक्ता के खिलाफ रास्ता रोकने, मारपीट, धमकी देने सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।