बजट पर बोले उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष
निष्पक्ष जन अवलोकन अजय रावत।। बजट 2026-27 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है पूर्व की भांति ही 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 01 अप्रैल 2026 से लागू होगा जिसमें इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान की गई है। 31 जुलाई तक रिटर्न एवं संशोधित ITR 31 मार्च तक भर सकेंगे। कर दाता अपने रिटर्न को अपडेट भी कर सकेंगे। वर्तमान बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 75000 से अधिक बढ़ने की हम सभी को आशा थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ एवं इसके साथ ही पति पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने पर टैक्स की कुछ शर्तों में छूट दिये जाने/ बदलाव की आशा थी। (अभिषेक सिंह) जिला अध्यक्ष उ०प्र०प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद बाराबंकी