सर्फेशी अधिनियम के तहत बैंक ऑफ इंडिया शाखा राबर्ट्सगंज को दिलाया गया कब्जा
निष्पक्ष जन अवलोकन/अमर नाथ शर्मा सोनभद्र/ बैंक ऑफ इंडिया शाखा राबर्ट्सगंज द्वारा ऋण वसूली की कार्यवाही के अंतर्गत सर्फेशी अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश पर संबंधित संपत्ति का कब्जा प्राप्त किया गया। इस दौरान बैंक अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस बल की उपस्थिति में शांतिपूर्ण ढंग से कब्जा दिलाने की कार्यवाही संपन्न हुई।बैंक अधिकारियों ने बताया कि ऋण खाते में लगातार चूक होने के कारण नियमानुसार सर्फेशी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। कब्जा प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया प्रशासन एवं पुलिस की मौजूदगी में संपन्न कराई गई।सूरज वर्मा एडवोकेट जनपद एवं सत्र न्यायालय, सोनभद्र सर्फेशी अधिनियम के तहत बैंक ऑफ इंडिया शाखा राबर्ट्सगंज को मजिस्ट्रेट के आदेश पर संपत्ति का विधिक कब्जा दिलाया गया।









