मादक पदार्थ तस्कर पर एक वर्ष की निरुद्धि कार्रवाई

निष्पक्ष जन अवलोकन विनय सिंह बाराबंकी। राज्य सरकार ने दि प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट-1988 की धारा 3(1) के तहत मादक पदार्थ तस्कर अज्जन उर्फ मिस्बाहुर्रहमान पुत्र मो. कलीम, निवासी ग्राम टिकरा मुर्तजा थाना जैदपुर, जनपद बाराबंकी के विरुद्ध एक वर्ष का निरुद्धी आदेश जारी किया है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त पिछले 25 वर्षों से मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त रहा है। उसके खिलाफ थाना जैदपुर सहित जनपद बाराबंकी व लखनऊ के विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। उसे अपर पुलिस महानिदेशक, लखनऊ जोन के आदेश से अंतरजनपदीय गैंग आईआर-09 में सूचीबद्ध किया गया है। अभियुक्त की गतिविधियों पर निगरानी के लिए थाना जैदपुर में हिस्ट्रीशीट संख्या 56-बी खोली गई है तथा जनपद स्तर पर उसे ड्रग माफिया घोषित करते हुए गैंग नंबर 32 दर्ज किया गया है, जिसका वह स्वयं लीडर है। उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 16 मुकदमे दर्ज हैं। वर्तमान में वह 9 जनवरी 2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। उसके पास से अवैध स्मैक, मारफीन व हेरोइन बरामद की गई थी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत लगभग 11.14 लाख रुपये आंकी गई है। अभियुक्त के विरुद्ध कुल 28 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।