हत्यारोपी अस्पताल संचालक की जमानत याचिका खारिज

सत्र न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दिया फैसला

हत्यारोपी अस्पताल संचालक की जमानत याचिका खारिज

संत कबीर नगर 5 मई 25 । उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद तहसील अंतर्गत सन्स हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर में कार्यरत रिसेप्शनिस्ट ममता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के मामले में गिरफ्तार अस्पताल संचालक रामजीत भारती उर्फ रामजी राव की जमानत याचिका सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है।

         यह निर्णय सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने मामले की गंभीरता और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सुनाया। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विशाल श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि वादी संतराम, निवासी ग्राम पहुरा, थाना पुरानी बस्ती द्वारा थाना खलीलाबाद में 08 अप्रैल 2025 को एक लिखित तहरीर दी गई थी। तहरीर के अनुसार, मृतका ममता, रामभवन की पुत्री, सन्स हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट पद पर कार्यरत थी और हॉस्पिटल द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास में रह रही थी। 07 अप्रैल की रात 11:13 बजे उसकी अपनी माँ से बातचीत हुई थी और वह स्वस्थ थी, परंतु 08 अप्रैल को हॉस्पिटल संचालक रामजी राव ने परिजनों को फोन कर उसकी मृत्यु की सूचना दी। जब परिजन हॉस्पिटल पहुंचे तो संचालक व कर्मचारी मौके से फरार थे। ममता के शव पर नाखून के खरोंच के निशान तथा भीगा हुआ वस्त्र देखा गया, जिससे मृत्यु संदिग्ध प्रतीत हुई। पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर संचालक को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका में दावा किया गया कि वह निर्दोष है और उसे विरोधियों ने झूठे मुकदमे में फंसा दिया है। लेकिन शासकीय अधिवक्ता श्री श्रीवास्तव ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए गए हैं तथा उसका अपराध जघन्य है। जमानत मिलने पर वह साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सकता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी।