फसल क्षति के दावों में खतौनी अनिवार्य नहीं : डीएम आधारकार्ड, बैंक पासबुक, गाटा संख्या व मोबाइल तहसील में करना होगा जमा

जिलाधिकारी के सराहनीय निर्णय से जनपद के किसानों में खुशी की लहर

फसल क्षति के दावों में खतौनी अनिवार्य नहीं : डीएम आधारकार्ड, बैंक पासबुक, गाटा संख्या व मोबाइल तहसील में करना होगा जमा

निष्पक्ष जन अवलोकन। अरविंद कुमार पटेल। ललितपुर। जनपद के किसानों को फसल क्षति के दावों में आ रही समस्याओं को देखते हुए जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने दावों में खतौनी की अनिवार्यता समाप्त करते हुए किसानों को राहत पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि जनपद के समस्त कृषकों को अवगत कराया है कि वर्तमान में जनपद में फसल क्षति के सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है, जिस हेतु समस्त तहसीलों में कृषकों से फसल में हुए नुकसान के दावे लिए जा रहे हैं, दावों के साथ आवश्यक दस्तावेजों में खतौनी बनवाने हेतु किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसका संज्ञान लेकर फसल क्षति के दावों में खतौनी की अनिवार्यता समाप्त को समाप्त किया गया है। अपर जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने कहा जिलाधिकारी के इस सराहनीय निर्णय से जनपद के किसानों में हर्ष की लहर है। उन्हें अब खतौनी बनवाने के लिए अनावश्यक परेशान नहीं होना पड़ेगा, किसानों को फसल क्षति के दावे हेतु मात्र अपना आधारकार्ड, बैंक पासबुक, गाटा संख्या एवं मोबाइल नंबर संबंधित तहसील में प्रस्तुत करना होगा।