हत्या के अभियोग में अभियुक्त को करायी गयी आजीवन कारावास व 70 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा।

निष्पक्ष जन अवलोकन। अरविन्द कुमार पटेल। ललितपुर। पुलिस महानिदेशक, यूपी लखनऊ के निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक द्वारा जनपद में चिन्हित अभियोगों में अपराधियों को शीघ्र अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में अभियुक्त शारुख खान उर्फ मोनू पुत्र शकूर खान निवासी रनगांव थाना मड़ावराके विरूद्ध थाना मड़ावरा में मु0अ0सं0 09/2013 धारा 302/201/34/394/397/411 भादवि व 4/25A एक्ट व 3(2)v SC/ST एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर संपादित कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त प्रकरण की निरन्तर प्रभावी पैरवी करवायी गयी जिसमें थाना मड़ावरा पुलिस एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी करते हुए दिनांक 15 अक्टूबर को न्यायालय ADJ Sc/St Act द्वारा अभियुक्त शारुख उपरोक्त को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं 70 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।