ललितपुर में विधान से समाधान के तहत महिलाओं को बताए अधिकार

ललितपुर में विधान से समाधान के तहत महिलाओं को बताए अधिकार

निष्पक्ष जन अवलोकन। अरविन्द कुमार पटेल। ललितपुर। गुरुवार को विधान से समाधान विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ललितपुर ने अवगत कराया है कि  आलोक कुमार पाराशर जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ललितपुर के निर्देशानुसार  नन्द प्रताप ओझा, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय की अध्यक्षता में एवं  यशवन्त कुमार सरोज, अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में तहसील सभागार, महरौनी,, में  विधान से समाधान पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। नन्द प्रताप ओझा प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय,  यशवन्त कुमार सरोज, अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ,  वैभव जैन चीफ, लीगल एड डिफेंस काउन्सिल,  पुष्पेन्द्र सिंह चौहान रिर्सोस पर्सन, सुश्री निधि सिंह रिर्सोस पर्सन, नन्दलाल जिला प्रोवेशन अधिकारी,  द्वारा उपस्थित महिलाओं को बताया गया कि घरेलू हिंसा केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है। इसमें मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक और यौन हिंसा भी शामिल है। यह एक ऐसा अपराध है जो अक्सर चार दीवारों के भीतर होता है, और इसके शिकार मुख्यतः महिलाएं होती हैं, लेकिन बच्चों और पुरुषों को भी यह प्रभावित कर सकता है। घरेलू हिंसा के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएँ, शिक्षा की कमी, और आर्थिक निर्भरता। इसके परिणामस्वरूप पीड़ितों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, जो उन्हें दीर्घकालिक अवसाद, चिंता और अन्य समस्याओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है और इसके बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी तथा निशुल्क सहायता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यो से अवगत कराया गया जिसमें हमारे संविधान और कानूनों के अंतर्गत नागरिकों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रमुख कार्य यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी आर्थिक स्थिति में हो, न्याय प्राप्त कर सके। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो कानूनी सहायता की आवश्यकता रखते हैं लेकिन उन्हें इसकी पहुंच नहीं होती। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आवश्यकतानुसार लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है, जिसमें वकील की सेवाएँ और कानूनी सलाह शामिल हैं। यह प्रक्रिया न्यायालयों में सही तरीके से प्रतिनिधित्व करने में मदद करती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिससे लोग अपने कानूनी अधिकारों और न्याय प्रणाली के बारे में जागरूक हो सकें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नियमित रूप से कार्यशालाएँ और सेमिनार आयोजित करता है, ताकि समुदाय में कानूनी शिक्षा बढ़े और लोग अपने अधिकारों को समझ सकें। साथ ही साथ महिलाओं को सहायता हेतु टोल फ्री न0 से भी अवगत कराया गया। शिविर में उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं को किट वितरित की गयी। शिविर का संचालन श्री श्याम बिहारी तिवारी, पूर्व  अध्यक्ष बार एसोसियेशन महरौनी, द्वारा किया गया एवं श्री राजबहादुर उपजिलाधिकारी महरौनी द्वारा सभी आगन्तुको का आभार व्यक्त किया गया।  इस मौके पर उपरोक्त के अतिरिक्त अजय कुमार क्षेत्राधिकारी महरौनी,  सईद तनवीर हसन तहसीलदार महरौनी, राहुल गौतम असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउन्सिल, श्रीमती सरिता रिछारिया, वन स्टाप सेन्टर, श्रीमती मीनेश राय, सी0 डी0 पी0 ओ0, आकाश झां एडवोकेट एवं न्यायालय की ओर से श्री सर्वेश प्रताप सिंह, अजय गोहिया, रोहित राठौर, शक्ति सिंह, अरविन्द, विकास उपस्थित रहे।