बाल श्रम रोको अभियान में आयी दुरुस्ती तालबेहट में आधा दर्जन बाल श्रमिक चिह्नित दुकानदारों व ढ़ाबा संचालकों को थमाये नोटिस

बाल श्रम रोको अभियान में आयी दुरुस्ती तालबेहट में आधा दर्जन बाल श्रमिक चिह्नित दुकानदारों व ढ़ाबा संचालकों को थमाये नोटिस

निष्पक्ष जन अवलोकन

अरविन्द कुमार पटेल 

ललितपुर। बाल श्रम रोकने के लिए श्रम प्रवर्तन अधिकारी डी.पी.अग्रहरि के नेतृत्व में तालबेहट क्षेत्र में वृहद स्तर पर अभियान चलाया गया। जांच के दौरान आधा दर्जन बाल श्रमिकों को चिह्नि किया गया, तो वहीं कई दुकानदारों व ढ़ाबा संचालकों को नोटिस भेजा गया है। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 यथा संशोधित बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 2016 के अन्तर्गत खतरनाक, गैर खतरनाक व्यवसाय, प्रक्रियाओं में नियोजित बाल एवं किशोर श्रमिक पाये जाने पर नगर क्षेत्र तालबेहट के दुकानदारों व ढाबा संचालकों के आधा दर्जन से अधिक बाल/किशोर श्रमिक चिन्हित किये गये।

राष्ट्रीय बाल श्रम आयोग एवं जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देशन में बाल श्रम के विरूद्ध अभियान चलाया गया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी डी.पी.अग्रहरि ने बताया कि संज्ञान में आया है कि सेवायोजकों/दुकानदारों द्वारा न्यून्तम मजदूरी श्रमिकों को नहीं दी जा रही है। आगे बताया कि इससे कम वेतन भुगतान किये जाने पर चालानी कार्यवाही की जायेगी और 10 गुना वसूली की कार्यवाही की जायेगी। न्यून्तम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत 74 विशेष कार्यों हेतु जारी मजदूरी दर यथा कुशल श्रमिक-12,661/-रू., अद्र्धकुशल श्रमिक-11,303/-रू., अकुशल श्रमिक-10,275/-रू. प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान है, जहां बाल श्रम कराया जा रहा है वहां प्रत्येक माह बाल श्रम रोकने के उद्देश्य से निरीक्षण किया जायेगा जिसमें जनपद को बाल श्रम मुक्त कराये जाने हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं एवं बाल कानून का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित सेवायोजकों, दुकानदारों के विरूद्ध नोटिस भेजने के उपरान्त प्राभियोजन दायर करने की कार्यवाही की जायेगी, यह कार्य निरन्तर किया जायेगा और शासन के आदेशानुसार प्रत्येक माह कार्यवाही की जायेगी। जिसमें 20 से 70 हजार रुपये तक जुर्माना व 6 माह से 02 साल तक की सजा अथवा दोनो का प्रावधान है। निरीक्षण टीम जनपद को बाल श्रम मुक्त कराने हेतु निरन्तर प्रयास कर रही है।