मां की हत्या के दोषी को 7 साल कारावास की सजा
निष्पक्ष जन अवलोकन
विजय कुमार सैनी
संत कबीर नगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दुबे की कोर्ट ने लाठी डंडे और पत्थर से मारकर अपनी मां की हत्या करने वाले को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई साथ ही साथ रुपया 5000/ का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
उक्त जानकारी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विवेक प्रताप सिंह ने दी । श्री सिंह ने केस पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राममिलन पुत्र स्वर्गीय रामानंद ग्राम परसिया थाना बेलहर कला जनपद संत कबीर नगर का निवासी है इसने गत दिनांक 22- 6- 2022 को थाने में फिर दर्ज कराई कि इसका पुत्र पवन कुमार अक्सर शराब पीकर घर वालों को मारता पीटता रहता है आज इस प्रक्रिया में उसने मेरी पत्नी ज्ञानमती को लाठी डंडों से मारकर लहूलुहान कर दिया है। मैं किसी तरीके से थाने पहुंचा हूं। पुलिस हरकत में आने के बाद पवन कुमार को गिरफ्तार करती है साथ ही ज्ञानमती को स्थानीय अस्पताल लोहरसन में इलाज हेतु भेजा जाता है जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे जनपद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए रिफर कर दिया जाता है। ज्ञानमती के सिर और शरीर में अनेक गंभीर छोटे लगने के कारण डॉक्टर ने उसे इलाज के बाद घर ले जाने की सलाह दी। घर पहुंचने पर ज्ञानमती की मृत्यु हो जाती है। 23 -6- 2022 को पोस्टमार्टम के उपरांत के अभियुक्त पवन कुमार पर मुकदमा 304 /308/323/504/506 चलाया जाता है । जिसमे आज 8/7/2024 को 304 पार्ट सेकंड और 323 में अभियुक्त को 7 साल की सजा सुनाई गयी। श्री सिंह ने आगे बताया 304 पार्ट सेकंड में 7 साल का कारावास के साथ-साथ 5000 का अर्थ दंड भी लगाया गया है अर्थ दंड अदा न करने पर कारावास की सजा 1 माह अतिरिक्त बढ़ जाएगी।