ठगी पीड़ित निवेशकों ने अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन किया आरम्भ
निष्पक्ष जनअवलोकन ।
बाराबंकी। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार (तपजप) संगठन बाराबंकी ने शासन प्रशासन द्वारा भुगतान की गारंटी अधिकार अधिनियम बड्स एक्ट 2019 कानून के तहत ठगी पीड़ितों का भुगतान न करने पर इस बात से आक्रोशित निवेशकों ने 1 सितंबर 2024 से संपूर्ण भारतवर्ष में एक साथ शुरू किया। बाराबंकी गन्ना संस्थान में धरना प्रदर्शन आरंभ कर दिया है जिला बाराबंकी में सैकड़ो कंपनियों ने अलग-अलग नाम से लगभग लाखों लोगों की मेहनत की कमाई को ठग लिया है ।
चिटफंड कंपनियों से पीड़ित निवेशकों ने बड्स एक्ट 2019 कानून के तहत अपने अपने भुगतान आवेदन अपर जिलाधिकारी बाराबंकी के यहाँ जमा किये है। लेकिन एक वर्ष से अधिक का समय बीत जाने पर भी किसी भी निवेशक का भुगतान नहीं हुआ है जबकि संसद ने सर्वसम्मति से वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजनाऐं पाबंदी कानून 2019 बनाकर ठग कम्पनीज एवं ठग सोसाइटीज में डूबा जमाराशि का दो से तीन गुणा पीड़ित आवेदक को 180 कार्य दिवस में वापस दिलाने का कानूनी अधिकार दिया था। सरकार ने कानून बनाकर जनता को यह विश्वास दिलाया था कि सरकार उनका ठगा गया धन वापस करेगी और दोषी संचालको को दण्डित करेंगी। लेकिन धरातल पर इस कानून की अनुपालना तक नहीं हुई ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन के संस्थापक एवं राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद के निर्देशानुसार सम्पूर्ण भारतवर्ष में बेईमान सिस्टम के विरुद्ध अहिंसक शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन आरम्भ रहेगा और सत्याग्रह (धरना स्थल) पर ही मांग पूरी न होने तक प्रतिदिन बैठे रहेंगे सत्याग्रह की तीन मांगे जिसका हल शासन प्रशासन से चाहते है।
1.भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएँ पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत प्रत्येक ठगी पीड़ित निवेशक की जमा राशि का दो से तीन गुना 180 कार्यदिवस में भुगतान करो।
2.निर्दोष एजेन्ट को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुर्नवास का अधिकार दो ।
3.भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत प्रत्येक ठग और बेईमान को मृत्युदंड देकर भारतवर्ष को ठग मुक्त व बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करो।
इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर, पूर्व जिला अध्यक्ष एवं अयोध्या मंडल संभाग प्रभारी कमाल अहमद, जिला संरक्षक लायक राम वर्मा, पूर्व जिला कोषाध्यक्ष राम कुमार गुप्ता सहित काफी लोग लोग उपस्थित रहे।