अवैध अपमिश्रित शराब के निर्माण व बिक्री करने वाले चार अभियुक्तों गिरफ्तार 01-01 वर्ष के कारावास व 01-01 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा

निष्पक्ष जन अवलोकन। अरविन्द कुमार पटेल। ललितपुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में चिन्हित अभियोगो में अपराधियों को शीघ्र अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को निर्देशित किया गया था । इसी क्रम में अभियुक्तगण 1.शाहिद पुत्र नूर मुहम्मद निवासी प्रेमनगर गड़िया फाटक, झांसी अवधेश पुत्र मसलती निवासी कटरा थाना बरूआसागर जनपद झांसी .इरसाद पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी विसातखाना जनपद झांसी संतोष कुमार पुत्र रामबाबू अग्रवाल गनेश मडिया बड़ा बाजार जनपद झांसी के विरूद्ध थाना तालबेहट में मु0 अ0 सं0 485/09 धारा 60(1)ए आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर संपादित कर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त प्रकरण की निरन्तर प्रभावी पैरवी करवायी गयी जिसमें थाना तालबेहट पुलिस एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी करते हुए 8 अक्टूबर को न्यायालय एडीजे एस एक्ट जनपद ललितपुर द्वारा अभियुक्तगण शाहिद अवेधश .इरसाद .संतोष उपरोक्त को दोषी पाते 01-01 वर्ष के कारावास की सजा व 1-1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।