माननीय न्यायालय सिविल जज द्वारा सड़क दुर्घटना के आरोपी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 2300/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

निष्पक्ष जन अवलोकन। । शिवसंपत करवरिया ब्यूरो चीफ। चित्रकूट ।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज जूनियर डिवीजन श्रीमती शैफाली यादव द्वारा आज दिनाँक 24.03.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 228/2019 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त लांगी प्रसाद यादव पुत्र रामजीवन निवासी रेलवे कॉलोनी बल्दाऊगंज थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2300/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।