14 सितंबर को ललितपुर में लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत, इन वादों का होगा फैसला

अपर जिला जज,सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आलोक कुमार पाराशर, ने बताया है कि अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा.

14 सितंबर को ललितपुर में लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत, इन वादों का होगा फैसला

ललितपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली से प्राप्त दिशा-निदेशों के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ललितपुर के तत्वाधान में दिनांक 14.09.2024 को प्रातः 10ः00 बजे से जनपद न्यायालय परिसर, ललितपुर एवं जनपद की सभी तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।  आलोक कुमार पाराशर, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ललितपुर द्वारा आम नागरिकों से अपील की जाती है कि वे इस राष्ट्रीय लोक अदालत में इन मामलों का होगा निस्तारण मोटर वाहनों से संबंधित ई-चालान, आपराधिक शमनीय वाद, बैंक वसूली वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, पारिवारिक/वैवाहिक मामलें , मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, विद्युत अधिनियम, स्टाम्प अधिनियम, श्रम अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, उपभोक्ता फोरम के वाद, स्थायी लोक अदालत में लंबित वाद, नगर पालिका टैक्स वसूली वाद, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान वाद, दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम के अधीन बांट माप वाद, आयकर, वाणिज्य कर, जलकर, वन अधिनियम, सेवा संबंधी वाद, चेक बाउन्स के मामलें आदि के अन्तर्गत लंबित वादों एवं अन्य वादों के निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किये जायेगें। वादकारीगण से अनुरोध है कि वे अपने लंबित वादों को आपसी सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित कराना चाहते हों तो दिनांक 14.09.2024 को समय प्रातः 10ः00 बजे जनपद न्यायालय परिसर, ललितपुर में उपस्थित होकर अपने वादों का निस्तारण कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठायें।