स्वरोजगार उद्योग/सेवा/व्यवसाय ‘एक जनपद एक उत्पाद’’ कार्यक्रम के अर्न्तगत लक्ष्य निर्धारित

योजनार्न्तगत राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों व अन्य शिड्यूल बैंकों द्वारा वित्तपोषण किया जायेगा

विजय कुमार सैनी 

संत कबीर नगर। उ0प्र0 सरकार द्वारा युवाओं को स्वरोजगार हेतु उद्योग/सेवा/व्यवसाय स्थापना हेतु ‘‘एक जनपद एक उत्पाद’’ कार्यक्रम के अर्न्तगत वित्त पोषण हेतु सहायता योजना संचालित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु इस जनपद का लक्ष्य प्राप्त हो गया है।       उक्त जानकारी उपायुक्त उद्योग राज कुमार ने दी। उ0प्र0 का मूल निवासी जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो, शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है। आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता (डिफाल्टर) न हो, वह केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त न किया हो, ऐसे व्यक्ति योजनार्न्तगत आवेदन आवेदन कर सकते है। आवेदक अथवा  उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को योजनार्न्तगत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा। योजनार्न्तगत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय में वित्त पोषण में सहायता की सुविधा इस जनपद हेतु चिन्हित ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद (पीतल बर्तन एवं होजरी उत्पाद) की इकाईयों को ही प्राप्त होगी। योजनार्न्तगत राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों व अन्य शिड्यूल बैंकों द्वारा वित्तपोषण किया जायेगा तथा उक्त के सापेक्ष प्राप्त दावों के विरूद्ध सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ओ0डी0ओ0पी योजनार्न्तगत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।  योजनार्न्तगत रू0 25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाईयों हेतु कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 6.25 लाख, जो भी कम हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।  रू0 25.00 लाख से अधिक एवं रू0 50.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाईयों हेतु धनराशि रू0 6.25 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।  रू0 50.00 लाख से अधिक एवं रू0 150.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाईयों हेतु धनराशि रू0 10.00 लाख अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। जो उद्यम के 02 वर्ष के सफल संचालन के उपरान्त अनुदान में परिवर्तित हो जायेगा। आवश्यक दस्तावेज पासपोर्ट आकार का फोटोग्रॉफ,हस्ताक्षर, आयु प्रमाण पत्र ;हाई स्कूल मार्क्सशीट,प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, आश्रितों की संख्या ;पार्षद/ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र,व्यक्तिगत/पैतृक मकान,बिजली बिलध/वोटर आईडी,आधार कार्ड की प्रति जमा करें, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, 10 रुपए के स्टांप पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथपत्र, पैन कार्ड,परियोजना रिपोट सम्बंधित प्लांट एंड मशीनरी/उपकरण, कार्यशील पूंजी का संक्षिप्त विवरण दिए गए पते पर कब से निवास कर रहे है पार्षद/ग्राम प्रधानध,वार्ड मेम्बर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रति, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक होना चाहिए।  इस योजना में पीतल के बर्तन उद्योग एवं होजरी कार्य से जुड़े इच्छुक युवक/युवतियां उद्योग/सेवा एवं व्यवसाय विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना की अधिक जानकारी के लिये कार्यालय, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, संत कबीर नगर से कार्यालय कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।