अवैध तस्करी के अभियुक्त मो0 मारूफ को पिट-एनडीपीएस एक्ट की धारा 3(1) के अन्तर्गत किया गया निरुद्ध

अवैध तस्करी के अभियुक्त मो0 मारूफ को पिट-एनडीपीएस एक्ट की धारा 3(1) के अन्तर्गत किया गया निरुद्ध

निष्पक्ष जनअवलोकन (रामानन्द गुप्ता) बाराबंकी।अभियुक्त मो0 मारुफ पुत्र मो0 यामीन उर्फ चुन्ना निवासी टिकरा मुर्तजा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी, मादक एवं मनोत्तेजनक जैसे घातक मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में संलिप्त है व अभियुक्त अलीम साधु उर्फ साधू पुत्र मो0 उमर निवासी टिकरा मुर्तजा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी का भतीजा एवं थाना जैदपुर का मजारिया हिस्ट्रीशीटर है।अभियुक्त मो0 मारुफ उपरोक्त द्वारा अपने गिरोह के सरगना/मादक पदार्थ तस्कर मो0 अलीम उर्फ साधू पुत्र मो0 उमर निवासी टिकरा मुर्तजा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी व अन्य सक्रिय सदस्यों 1 जी.पी. सिंह पुत्र साहबलाल निवासी रसूलपुर थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी 2 शनाउल्ला पुत्र अताउर्रहमान 3 मो0 कैफ पुत्र मो0 अलीम उर्फ साधू निवासीगण टिकरा मुर्तजा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर विगत 20 वर्षों से आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु खुद ही बड़ी मात्रा में मारफीन तैयार कर थोक एवं फुटकर में मारफीन/मादक पदार्थ की तस्करी कर अवैध रूप से धनोपार्जन किया जाता है।