अध्यापक को गोली मारकर हत्या करने के मामले मे कोर्ट ने दो को सुनाई आजीवन काराबास की सजा

निष्पक्ष जनअवलोकन। विनीत अवस्थी।

 कन्नौज। साक्ष्य के अभाव मे एक महिला सहित 2 आरोपियों को बरी कर दिया गया। पहल टुड़े विनीत अवस्थी कन्नौज-अध्यापक को गोली मारकर हत्या व लूट करने के मामले मे बुधबार को कोर्ट ने दो आरोपियों को आजीवन करावास व साक्ष्य के अभाव मे एक महिला सहित दो लोगों को बरी कर दिया है। पूरा मामला विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के शेखपुरा गाँव का है। यहां के रहने बाले राम भरोसे गाँव के ही एक इंटर कालेज मे अध्यापक थे। उनका एक मकान छिबरामऊ मे था जिसमे खाद बीज की दुकान किए थे। 21 सितंवर 2015 को कालेज से आने के बाद वह खाद की दुकान पर पहुंचे। जहां से शाम को गाँव बापस जाने के लिए निकले थे। जैसे ही भोजपुर गाँव के पास ऊँची पुलिया के पास पहुंचे तभी उनको गोली मार दी गई।और उनकी रिवांल्वर व कैस लूटकर भाग गए।देर रात तक घर नही पहुंचे तो परिजनों को चिंता हुई।फोन से संम्पर्क न होने पर परिजन खोजबीन के लिए निकले तो खोजते हुए घटना स्थल पर पहुंच गए। हत्या और लूट के मामले को लेकर मृतक राम भरोसे के बेटे बृज किशोर ने पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात लोंगो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। विवेचना के दौरान इस घटना मे उस्मानपुर गाँव निवासी अनुज उर्फ प्रताप सिंह, धारम सिंह उर्फ धर्मा, विमला व शेखपुर गाँव निवासी जगभान सिंह के नाम सामने आए। जिन्हे पुलिस ने एफ आई आर मे शामिल किया। और मामले की जांच कर साक्ष्य जुटाए। शासकीय अधिबक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि अध्यापक राम भरोसे की हत्या और लूट मामले की सुनवाई करते हुए स्पेशल जज दस्यू प्रभावित क्षेत्र इन्द्रजीत सिंह ने साक्ष्यों और गवाहो के वयानो के आधार पर अनुज उर्फ प्रताप सिंह व जगमोहन को दोषी करार देते हुए आजीवन काराबास की सजा सुनाते हुए 65 हजार का जुर्माना भी लगाया।सक्ष्यों के अभाव मे धरम सिंह उर्फ धर्मा व विमला को बरी कर दिया है।