अवधेश हत्याकाण्ड में 2 को किया गया गिरफ्तार, आलाकत्ल डण्डा, जेवरात व अन्य सामान बरामद

अवधेश हत्याकाण्ड में 2 को किया गया गिरफ्तार, आलाकत्ल डण्डा, जेवरात व अन्य सामान बरामद

निष्पक्ष जनअवलोकन बाराबंकी।थाना रामनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मल्लापुर के पास सुमली नदी में एक अज्ञात पुरुष का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान दिनांक- 20.04.2024 को मृतक अवधेश कुमार मिश्रा पुत्र मंगू लाल निवासी ग्राम जमुनहिया थाना मितौली जनपद खीरी के रूप में हुई पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा घटना से सम्बन्धित समस्त पहलुओं की जांच कर घटना का अनावरण एवं संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया तथा आवश्यक निर्देश दिए गये। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तरी चिरंजीव नाथ सिन्हा के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी रामनगर आलोक कुमार पाठक के पर्यवेक्षण में स्वाट/सर्विलांस व थाना रामनगर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज व डिजिटल डेटा की मदद से घटना का सफल अनावरण करते हुए नामित अभियुक्त रज्जन मिश्र पुत्र श्यामलाल निवासी गोन्दौरा थाना रामनगर जनपद बाराबंकी एवं प्रकाश में आये अभियुक्त गौस मोहम्मद पुत्र अली जान निवासी चन्दनापुर थाना रामनगर जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार किया गया।अभियुक्त रज्जन, मृतक अवधेश के साढू पारसनाथ मिश्र निवासी सिसवारा थाना देवा जनपद बाराबंकी के यहां लगभग दो वर्ष पूर्व किराये पर रह कर वहीं मजदूरी का काम करता था एवं यहीं से अभियुक्त रज्जन व मृतक एक दूसरे से भली भांति परिचित एवं विश्वासपात्र भी थे। मृतक अवधेश ने अपनी शादी के लिए अपने साढू के माध्यम से अभियुक्त रज्जन से बात-चीत की थी। अभियुक्त रज्जन द्वारा मृतक की शादी कराने का आश्वासन दिया गया तथा दिनांक- 08.04.2024 को अभियुक्त रज्जन द्वारा मृतक व मृतक के साढू को शादी कराने के सम्बन्ध में वार्तालाप करने हेतु महादेवा बुलाया गया एवं मृतक अवधेश की शादी के उद्देश्य एक फोटो भी बनवाई गई, किन्तु मृतक की उम्र अधिक होने के कारण कोई भी लड़की पक्ष उससे शादी करने को तैयार नहीं होता था, जिस पर अभियुक्त रज्जन द्वारा मृतक की शादी कराने का इरादा बदल कर अपने परिचित गौस मोहम्मद पुत्र अली जान निवासी चन्दनापुर थाना रामनगर जनपद बाराबंकी के साथ मिलकर उसे ठगने की योजना बनाई गई। गौस मोहम्मद ने पूर्व में रज्जन मिश्र से कुछ रुपये उधार लिये थे किन्तु वापस नहीं किया था, जिस पर अभियुक्त रज्जन द्वारा गौस मोहम्मद को उधार रुपये के बदले में उसके इस कार्य में साथ देने एवं उसे और रूपये देने का प्रलोभन दिया गया। दिनांक 13.04.2024 को योजनानुसार अभियुक्त रज्जन ने मृतक अवधेश को शादी कराने के लिए फोन कर गनेशपुर में बुलाया एवं साथ में रुपये भी लेकर आने को कहा गया। अभियुक्त गौस मोहम्मद व रज्जन मिश्र एवं मृतक अवधेश तीनों गनेशपुर में मिले। मृतक अवधेश द्वारा अभियुक्त रज्जन पर विश्वास कर उसे 45000/- रुपये दिये गये, फिर तीनों एक ही मोटरसाइकिल से गनेशपुर व महादेवा जाकर शादी के लिए 1. एक अदद मंगलसूत्र मय लाकेट, 2. एक जोड़ी पायल, 3. एक अदद साड़ी व पेटीकोट, 4. एक अदद चुनरी, 5. एक जोड़ी सैण्डल आदि की खरीददारी की गई एवं शेष रुपये अभियुक्त रज्जन ने अपने पास रख लिये। अभियुक्त गौस मोहम्मद व रज्जन, मृतक अवधेश को मोटरसाइकिल पर बिठाकर इधर-उधर घुमाते रहे, अभियुक्तगण द्वारा शराब व बियर पी गई, जब मृतक द्वारा दबाव देकर अभियुक्त रज्जन से शादी कराने या उसका रुपया वापस देने को कहा गया तो अभियुक्तगण द्वारा मृतक को ग्राम मल्लापुर के पास सुमली नदी के पास ले जाया गया एवं पेशाब करने के बहाने से मोटरसाइकिल रोक दी गई एवं दोनों अभियुक्तों द्वारा पास के खेत से एक डण्डा लेकर बारी-बारी से अवधेश के सिर पर मारकर हत्या कर दी गई एवं शव को छुपाने के उद्देश्य से नदी में फेंक दिया गया था। 

मृतक अवधेश व अभियुक्त रज्जन के मध्य शादी के सम्बन्ध में हुई वार्ता की पूर्ण जानकारी मृतक के साढू पारसनाथ मिश्र को थी। अभियुक्तगण को भय था कि उसके द्वारा कारित की गई उक्त हत्या की घटना का खुलासा मृतक के साढू के माध्यम से हो सकता है, इसलिए अभियुक्तगण द्वारा पारसनाथ मिश्र की हत्या की भी योजना बना ली गई थी।