पुणे की अदालत ने आतंकी मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस से एनआईए को सौंपने का आदेश दिया

पुणे की अदालत ने आतंकी मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस से एनआईए को सौंपने का आदेश दिया

पुणे की अदालत ने आतंकी मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस से एनआईए को सौंपने का आदेश दिया

पुणे की एक विशेष अदालत ने कथित आतंकी साजिश मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस से लेकर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को सौंपने का निर्देश दिया। इस मामले में पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। लोक अभियोजक विजय फरगाडे ने बताया कि विशेष अदालत ने एटीएस को सभी पांच आरोपियों को एनआईए की हिरासत में दे देने का भी निर्देश दिया और केंद्रीय जांच एजेंसी को उनकी ट्रांजिट रिमांड भी सौंपी। एनआईए ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के अलावा भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मुंबई में नये सिरे से मामला दर्ज किया है।

फरगाडे ने बताया कि अदालत ने जांच तथा मोहम्मद इमरान मोहम्मद यूनुस खान (23), मोहम्मद यूनुस मोहम्मद याकूब साकी (24) , जुल्फिकार अली बड़ौदावाला और कादिर दस्तगीर समेत पांच संदिग्धों की हिरासत एनआईए को सौंपने का आदेश जारी किया। एक अन्य गिरफ्तार संदिग्ध का नाम नहीं बताया गया है। पांच आरोपियों में चार को महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार किया था, जबकि बड़ौदावाला एनआईए की हिरासत में था। खान और साकी को पिछले महीने पुणे के कोथरूड क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल चुराते हुए पुलिस ने पकड़ा गया था, जबकि अन्य संदिग्ध शाहनवाज आलम भाग गया था। जांच में खुलासा हुआ है कि साकी और खान राजस्थान में आतंकी साजिश से जुड़े मार्च 2022 के मामले में एनआईए द्वारा वांछित थे और वे कथित तौर पर अल सूफिया संगठन के सदस्य थे।

एनआईए के इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां करने के बाद ये रतलाम से भाग गए थे। जांचकर्ताओं ने यह बात कही थी। एनआईए ने पुणे की अदालत से कहा था कि उसने मुंबई में नया मामला दर्ज किया है। उसने अदालत से गवाहों के बयान, अन्य सबूत ,केस डायरी समेत समूचा मामला एनआईए जांच अधिकारी को सौंपने का अनुरोध किया था।